शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा ASI, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

राजस्थान: अरावली विहार थाने के ASI रामजीत गुर्जर को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। रामजीत पर महिला थाने में एक महिला ने दहेज प्रताड़ने के मामले में मदद करने का आश्वासन देने के बाद संबंध बनाने, फिर शादी का झांसा देकर ढाई साल तक रेप करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस मुकदमे के बाद एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस जांच में भी रामजीत का जुर्म प्रमाणित हुआ था। अदालत ने सहायक पुलिस निरीक्षक रामजीत को 10 साल की सजा और 22 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
पीड़िता के वकील राजेश गुप्ता ने बताया कि एक विवाहिता ने दो मार्च 2021 को अलवर के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे पति से मेरे तलाक का केस चल रहा है। इस सिलसिले में मैं अलवर आती थी, उसी दौरान रामजीत से मुलाकात हो गई और मुझे कहा गया कि मैं तेरे पति को जेल करा दूंगा। उसने पहले मुझसे दोस्ती के संबंध बनाए। फिर मेरे घर आने-जाने लग गया।
मैं उसी दौरान पति से दूर किराए के मकान में अलवर रहने लग गई। साल 2018 में वह मेरे अलवर स्थित घर पर आया और इच्छा के खिलाफ उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद वह मुझे झांसा देता रहा कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा और खुद को उसने अविवाहित बताया और मैं उसके झांसे में आ गई। उसने मेरे से शारीरिक संबंध बना लिए। उसने मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मैं पुलिस में हूं जिससे तेरी जान को खतरा होगा। वह लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद मैं गर्भवती हो गई।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि जब मैंने उस पर शादी करने का दबाव डाला और कहा कि मेरी समाज में बदनामी होगी। शीघ्र शादी कर लो। तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि तू अभी गर्भपात करा ले, एक दिन मुझे धोखे से किसी निजी अस्पताल में वह ले गया और 17 जून 2020 को उसने धोखे से गर्भपात की गोली खिला दी, जिससे मेरे गर्भपात हो गया। इसके बाद इस संबंध में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर पॉक्सो अदालत नंबर चार ने आरोपी सहायक पुलिस निरीक्षक रामजीत सिंह को धारा 376 (2)ए और 506 में 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है।