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सोना-चांदी लोन से जुड़े 8 नियम बदले! ग्राहकों को मिलेंगे ये फायदा, इस दिन होंगे लागू

Gold Silver Loan: आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, 25 लाख रुपए तक लोन के लिए इनकम पूफ नहीं मांगा जाएगा और क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होगा। कम आय वाले लोगों को आसानी से लोन मिल सकेगा।


Gold Silver Loan:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले हफ्ते एलटीवी रेश्यो बढ़ाने सहित गोल्ड लोन से जुड़े 8 नियमों में बदलाव किया। नए नियमों का मकसद है कि लोगों को आसानी से लोन मिले और बैंक एनबीएफसी पारदर्शी तरीके से काम करें। आरबीआई के संशोधित नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी, सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर लागू होंगे। इससे गोल्ड लोन में कम कागजी कार्रवाई होगी और अगर लोन चुका दिया तो सोना भी जल्दी वापस मिलेगा। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इससे पहले लिए गए लोन पर पुराने नियम ही मान्य होंगे।

गोल्ड लोन के इन नियमों में हुआ बदलाव

1 एलटीवी रेश्योः आरबीआई ने 2.50 लाख रुपए से कम के होम लोन का एलटीवी रेश्यो 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है। इससे ग्राहक सोने के प्राइस का 85 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं।

2 क्रेडिट चेकः नए नियमों के मुताबिक, 25 लाख रुपए तक लोन के लिए इनकम पूफ नहीं मांगा जाएगा और क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होगा। कम आय वाले लोगों को आसानी से लोन मिल सकेगा।
3 बुलेट रिपेमेंटः जो ग्राहक बुलेट रिपेमेंट लोन लेते हैं, उनके लिए इसे चुकाने सी समय-सीमा तय की गई है। बुलेट रिपेमेंट लोन में पूरा मूलधन और ब्याज अंत में एक साथ चुकाना होता है। यह 12 महीनों में चुकाना अनिवार्य होगा।
4 सोना-चांदी गिरवी रखने की लिमिट
पदार्थ — अधिकतम सीमा
सोने के गहने — 1 किलो
सोने के सिक्के — 50 ग्राम
चांदी के गहने — 10 किलो
चांदी के सिक्के — 500 ग्राम
(प्रति ग्राहक सभी ब्रांचों को मिलाकर लिमिट)
5 मुआवजा: लोन बंद करने के बाद सोना या चांदी उसी दिन या अधिकतम 7 वर्किंग डेज में लौटाना जरूरी होगा। अगर देर होती है तो बैंक को हर दिन के लिए ग्राहक को 5,000 रुपए मुआवजा देना होगा।
7 नीलामीः अगर ग्राहक लोन नहीं चुका पाता और बैंक सोने की नीलामी करता है तो नीलामी से पहले नोटिस देना होगा। रिजर्व प्राइस मार्केट प्राइस के 90 प्रतिशत से कम नहीं होगा। बैंक नीलामी में बचा अमाउंट ग्राहक को 7 दिन में लौटाएंगे।
8 सरल भाषाः लोन की शर्ते और वैल्यूएशन की जानकारी ग्राहक की स्थानीय भाषा में दी जाएगी। अगर ग्राहक पढ़ना-लिखना नहीं जानता, तो एक गवाह की उपस्थिति में जानकारी दी जाएगी।
इन पर नहीं मिलेगा लोन : आरबीआई ने नई संशोधित गाइडलाइंस में साफ कर दिया है कि ग्राहकों को गोल्ड बुलियन, गोल्ड बार, गोल्ड म्यूचुअल फंड होल्डिंग और गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ पर लोन नहीं मिलेगा। ग्राहकों को केवल सोने के गहने और सिक्के पर ही लोन मिलेगा।

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