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200 यूनिट बिजली खपत करने पर 50 प्रतिशत छूट, 400 यूनिट तक वालाें को भी एक साल मिलेगा लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के 18 नवंबर को की गई घोषणा पर मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई है।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के 18 नवंबर को की गई घोषणा पर मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें चार निर्णय लिए गए।

42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे छह लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित कर रही सरकार

इस दौरान उपभोक्ता घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। एक किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और दो किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

एक अगस्त को किया गया था बदलाव

राज्य सरकार ने एक अगस्त 2025 को बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा संशोधन कर पूर्ववर्ती भूपेश सरकार द्वारा लागू की गई 400 यूनिट सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल दोगुना हो गए थे, जिससे राज्यभर में असंतोष बढ़ गया था। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से 18 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र के समापन अवसर पर 100 को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा की थी।

उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें

यूनिट स्लैब (प्रतिमाह) ऊर्जा प्रभार
शून्य से 100 यूनिट 4.10
101 से 200 यूनिट 4.20
201 से 400 यूनिट 5.60
401 से 600 यूनिट 6.60
601 यूनिट से अधिक 8.30

मंत्रिपरिषद में ये भी लिए गए निर्णय

  • राज्य भंडारण क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु व सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने और जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। पारदर्शिता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में बढा़वा, समय और संसाधनों की बचत होगी।
  • राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • दुकान व स्थापना (नियोजन व सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन के लिए विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे ईज आफ डूइंग बिजनेस के रिफार्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

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